
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में TV Today Network को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई और चैनल के खिलाफ X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए मानहानिकारक पोस्ट के लिए चैनल को ₹5 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह फैसला चैनल द्वारा साल 2020 में अभिनेता रिया चक्रवर्ती के साथ किए गए इंटरव्यू के बाद किए गए पोस्ट से संबंधित है।
कोर्ट ने पोस्ट को माना ‘मानहानिकारक और निराधार’
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपने फैसले में साफ कहा कि X पर किए गए पोस्ट “अत्यधिक मानहानिकारक” (highly defamatory) थे और प्रतिवादी (defendant) को पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद उन्हें “निराधार” (unsubstantiated) पाया गया।
TV Today Network ने यह मामला 2020 में अनुराग श्रीवास्तव के खिलाफ दायर किया था, जो X हैंडल @theanuragkts और @theanuragoffice का संचालन करते हैं।
ये थे मुख्य आरोप
रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू प्रसारित होने के तुरंत बाद, श्रीवास्तव ने X पर सरदेसाई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट किए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के लिए पत्रकार और नेटवर्क को रिश्वत (bribed) दी थी। रिया चक्रवर्ती पर 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में आरोप लगे थे।
TV Today Network ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये पोस्ट सरदेसाई की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और सार्वजनिक नजरों में TV Today Network का सम्मान कम करने के लिए किया गया “सुनियोजित हमला” थे। चैनल ने दावा किया कि इन पोस्ट से संगठन की प्रतिष्ठा और राजस्व (revenue) को भारी नुकसान पहुंचा है।
चैनल ने कोर्ट को बताया कि 2019-20 में उनका कुल राजस्व ₹899.57 करोड़ था, जो इन पोस्ट के बाद 2020-21 में घटकर ₹819.92 करोड़ रह गया।
पोस्ट डिलीट किए गए, अब देना होगा हर्जाना
मामले के दौरान, अनुराग श्रीवास्तव ने बाद में वे सभी मानहानिकारक पोस्ट डिलीट कर दिए और उन्हें दोबारा पोस्ट न करने का लिखित आश्वासन (undertaking) भी दिया। 2020 में ही उन्हें ऐसा कंटेंट प्रकाशित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश (interim orders) पारित किए गए थे।
अब हाई कोर्ट ने उन्हें नेटवर्क को ₹5 लाख का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। यह फैसला मीडिया संस्थानों की मानहानि और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के प्रसार पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।