सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से इनकार कर दिया है, कहा गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि 23.33 लाख छात्रों पर पुनः परीक्षा का बोझ अनुचित नहीं होगा|

नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मंगलवार कोसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह साबित करता हो कि परीक्षा की गोपनीयता को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, यह बात सही है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि परीक्षा के नतीजों पर असर पड़ा है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 23.33 लाख से ज़्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा करवाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें से कई छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो इस निष्कर्ष पर ले जाए कि परीक्षा का परिणाम खराब है या परीक्षा की पवित्रता में कोई व्यवस्थित है। रिकॉर्ड पर डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को यह भी बताया गया कि संघ ने सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति इस न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले आगे के निर्देशों का पालन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को विधिवत रूप से मजबूत किया जाए, जिससे अब उद्धृत मुद्दे भविष्य में उत्पन्न न हों.